आत्महत्या पर 3 वर्ष बाद ही सहयोग नॉमिनी को किया जा सकेगा।
किसी भी प्रकार के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर केवल वैधानिक सदस्य को अधिकतम सहयोग कराया जाएगा, प्रत्येक सदस्य को दिवंगत सदस्य के
नॉमिनी को मदद करना अनिवार्य है।
यदि आप बीएलओ,सुपरवाइजर या निर्वाचन कर्मचारी रहते हुए समिति के सदस्य बने और आप 6 माह का लॉकिंग पीरियड पार कर गए बाद में यदि आप
लगातार दिवंगत सदस्यों को सहयोग कर रहे हैं एवं वर्तमान में बीएलओ,सुपरवाइजर या निर्वाचन कर्मचारी पद पर नहीं है तब भी आपको
आवश्यकता पड़ने पर सहयोग कराया जाएगा शर्त केवल एक है कि जब समिति से जुड़े थे तब निर्वाचन संबंधित कर्मचारी थे एवं लगातार सहयोग
कर रहे हैं।
आपकी वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए आपको निश्चित सहयोग राशि दिवंगत साथी के नॉमिनी के खातों में सीधे भेजनी अनिवार्य है कोई भी
सहयोग छोड़ना नहीं चाहिए।
वैधानिक सदस्यता का सत्यापन आपके द्वारा किए गए सहयोग एवं जिला टीम के स्थलीय निरीक्षण के बाद प्रदेश कोर कमेटी के पुनः परीक्षण
करने एवं वैध सदस्य पाए जाने पर ही सहयोग कराया जाएगा, अवैध सदस्य होने पर सहयोग हेतु कोई आवेदन समिति या माननीय न्यायालय में
मान्य नहीं होगा
बीमारी में आर्थिक सहयोग
प्रत्येक सदस्यता शुल्क जमा करने वाले सदस्य को दुर्घटना में,बीमारी में, एडमिट खर्च में समिति 1 लाख रूपये तक का आर्थिक सहयोग
समिति के खाते से करेगी। यह सहयोग समिति के पास उपलब्ध धन की उपलब्धता के आधार पर ही करेगी।
1 लाख से अधिक खर्च आने पर समिति प्रत्येक सदस्यता शुल्क जमा करने वाले सदस्य से सहयोग हेतु अपील करेगी जिसे प्रत्येक सदस्य को
करना अनिवार्य है। समस्त खर्चा की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट जिला टीम बनायेगी, हॉस्पीटल से संपर्क कर स्थिति का पता लगाकर जिला टीम,
प्रदेश कोर कमेटी के समक्ष भेजेगी उसके उपरान्त उस सदस्य को आर्थिक सहायता करायी जाएगी।
चिकित्सा प्रमाणपत्र, दवाई के बिल, सदस्य का आधार कार्ड, वीडियो व फोटो, परिवार की सम्पूर्ण डिटेल, अस्पताल की प्रमाणिकता इत्यादि
संपूर्ण परीक्षण होने के बाद ही सहयोग कराया जायेगा।
झूठी था कूट रचित फर्जी बीमारी के आधार पर सहयोग की अपेक्षा करना, सहयोग के लिए आवेदन देना या पाये जाने पर सदस्य की सदस्यता रद्द
कर कानूनी कार्यवाही की की जा सकती है। केवल वैध एवं आवश्यकता वाले सदस्य की वैधता के आधार।
रक्तदान की पात्रता हेतु नियम
स्वैच्छिक किंतु सहयोग के बाद
वर्ष में एक बार प्रत्येक स्वस्थ सदस्य को रक्तदान करना अनिवार्य है
वर्ष में एक बार दान करने के बाद आपको या आपके परिवार को जितनी यूनिट की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी, किंतु अगर आप स्वस्थ
हैं लेकिन रक्तदान नहीं करते हैं तो आपको रक्त की पूर्ति नहीं की जाएगी।
समिति द्वारा वर्ष में प्रतिमाह रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को 12 शिवरों में से किसी भी एक या अधिक में
प्रतिभाग करना अति आवश्यक है।
वेटिंग पीरियड:- वेटिंग पीरियड केवल एक माह रहेगा।केवल वर्ष में एकबार करना अनिवार्य है।
क्योंकि रक्तदान शिविर हर माह वर्ष में 12 बार लगेगा जिसकी सूचना जिला,तहसील टीम द्वारा आपको समय पर दी जाएगी।